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Jammu Drug Case में 18 साल बाद 3 साल की सजा

पुराने drug case में court ने आरोपी को imprisonment और fine की सजा सुनाई, 960 ग्राम charas हुई थी बरामद

Jammu Drug Case में 18 साल बाद फैसला आया है। Special NDPS Court ने Kunnu Bharti alias Abhinandan को तीन साल की imprisonment सुनाई है। Court ने ₹10,000 का fine भी लगाया है।

यह Jammu drug case साल 2008 में शुरू हुआ था। उस समय NCB ने आरोपी के पास से 960 ग्राम charas बरामद की थी।

2008 में मिली थी 960 ग्राम Charas

3 December 2008 को Narcotics Control Bureau (NCB) ने Jammu के Kashmir Basti area में कार्रवाई की थी।

इस कार्रवाई के दौरान team ने Kunnu Bharti के पास से 960 ग्राम charas बरामद की। यह charas एक polythene bag में छिपाई गई थी।

इसके बाद आरोपी के खिलाफ NDPS Act के तहत case दर्ज हुआ। मामले की सुनवाई court में शुरू हुई।

Bail के बाद आरोपी हुआ था फरार

साल 2010 में आरोपी को bail मिली थी। हालांकि, बाद में वह bail jump करके फरार हो गया।

इसके चलते trial की proceedings लंबे समय तक pending रहीं। NCB ने आरोपी को तलाशना जारी रखा।

Amphalla Jail में मिला आरोपी

बाद में NCB ने Kunnu Bharti को Jammu की Amphalla Jail में trace किया। इसके बाद agency ने उसे competent court के सामने पेश किया।

यह कार्रवाई August 2025 में हुई थी। इस तरह आरोपी फिर से judicial process में शामिल हो गया।

हालांकि, उसे Amphalla Jail किस case में भेजा गया था, यह तुरंत स्पष्ट नहीं हुआ।

Court ने सुनाई 3 साल की सजा

लंबी legal proceedings के बाद Special NDPS Court ने 11 August को अपना फैसला सुनाया।

फैसले के अनुसार, Kunnu Bharti को तीन साल की imprisonment होगी। साथ ही, उसे ₹10,000 का fine भी भरना होगा।

यदि वह fine नहीं भरता है, तो उसे दो महीने की अतिरिक्त rigorous imprisonment भुगतनी होगी।

इसके अलावा, Court ने release से पहले ₹20,000 का bond जमा करने का आदेश दिया है। इसमें भविष्य में ऐसा offence नहीं करने की undertaking होगी।

NCB ने लोगों से की अपील

NCB ने इस conviction को करीब 18 साल पुराने case का conclusion बताया। Agency ने कहा कि judicial process से बचने वाले drug offenders के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी।

इसके साथ ही, NCB ने लोगों से drug trafficking के खिलाफ सहयोग करने की अपील की है।

अगर किसी को narcotic drugs या psychotropic substances की sale की जानकारी है, तो वह सूचना दे सकता है। Transportation और trafficking से जुड़ी जानकारी भी share की जा सकती है।

इसके लिए MANAS – National Narcotics Helpline का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा, 1933 toll-free number पर भी सूचना दी जा सकती है।

NCB के अनुसार, informers की identity को strictly confidential रखा जाता है।

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