जम्मू और कश्मीर

Srinagar पुलिस ने 1 करोड़ की संपत्ति अटैच की, नशा तस्करी में लिप्त आरोपी का घर अब कानून के शिकंजे में

Srinagar जिले की पुलिस ने रविवार को नारकोटिक ड्रग्स और साइकॉट्रॉपिक सब्स्टेंस एक्ट (NDPS Act) के तहत एक दो मंजिला आवासीय मकान जब्त किया। इस संपत्ति का मूल्य लगभग 1 करोड़ रुपये आंका गया है। पुलिस के अनुसार, यह मकान नतीपोरा क्षेत्र में स्थित है और इसका रजिस्ट्रेशन जाविद अहमद गनी के नाम पर है। आरोपी जाविद एक आदतन ड्रग तस्कर है और वह पुलिस थाना चानापोरा में दर्ज एफआईआर संख्या 23/2025 U/S 8/21, 29 NDPS Act के तहत जांच में शामिल है।

जांच के दौरान यह स्पष्ट रूप से पाया गया कि आरोपी ने यह संपत्ति अवैध नशीली दवाओं के व्यापार से अर्जित धन से हासिल की थी। इन निष्कर्षों के आधार पर संबंधित प्राधिकारी ने NDPS एक्ट की धारा 68-F के तहत संपत्ति को जब्त करने का आदेश जारी किया। इस कार्रवाई का उद्देश्य न केवल आरोपी को दंडित करना है, बल्कि नशीली दवाओं के अवैध व्यापार को रोकने और ऐसे अपराधियों को आर्थिक रूप से नुकसान पहुँचाने का भी है।

कानूनी प्रक्रिया का पालन

संपत्ति जब्ती कार्यवाही एक्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, चानापोरा की मौजूदगी में पूरी कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए संपन्न कराई गई। जब्त की गई संपत्ति पर अब मालिक का कोई नियंत्रण नहीं रहेगा। उसे इसे बेचने, स्थानांतरित करने, बदलने या किसी तीसरे पक्ष को हित देने की अनुमति नहीं है। यह कदम यह सुनिश्चित करता है कि आरोपी नशीली दवाओं के अवैध कारोबार से आर्थिक लाभ न कमा सके।

सतर्कता और कानून का संदेश

पुलिस अधिकारियों ने इस कार्रवाई को सख्त संदेश के रूप में प्रस्तुत किया कि नशीली दवाओं के अवैध व्यापार में लिप्त किसी भी व्यक्ति को कानूनी संरक्षण नहीं मिलेगा। ऐसे अपराधियों की संपत्ति जब्त कर उन्हें आर्थिक रूप से कमजोर करना और कानून के दायरे में लाना प्राथमिक लक्ष्य है। इस कदम से आम जनता में भी यह संदेश जाएगा कि नशे के कारोबार से जुड़े अपराधों पर सख्ती से कार्रवाई की जाएगी और कोई भी अपराधी कानून से बच नहीं सकेगा।

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