HC ने मथुरा मंदिर-मस्जिद विवाद पर मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज की, कहा कि मामले सुनवाई योग्य हैं

प्रयागराज: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने गुरुवार को मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह विवाद से संबंधित 18 मामलों में ट्रायल जारी रखने का फैसला सुनाया, मस्जिद समिति द्वारा दायर उस याचिका को खारिज करते हुए जिसमें इन वादों की सुनवाई योग्यता को चुनौती दी गई थी।

न्यायमूर्ति मयंक कुमार जैन ने 6 जून को मुस्लिम पक्ष द्वारा दायर याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रखा था। अदालत ने अब मुद्दों को तय करने की तारीख 12 अगस्त निर्धारित की है।

हिंदू याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर वादों में कृष्ण जन्मभूमि मंदिर के बगल में स्थित शाही ईदगाह मस्जिद को “हटाने” की मांग की गई है।

याचिकाओं में दावा किया गया है कि औरंगजेब-कालीन मस्जिद उस मंदिर के विध्वंस के बाद बनाई गई थी, जो उस स्थान को चिह्नित करती थी जहां भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था।

लेकिन मस्जिद प्रबंधन समिति और यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने तर्क दिया कि ये वाद 1991 के Places of Worship (Special Provisions) Act के तहत प्रतिबंधित हैं, जो किसी भी धार्मिक स्थल की धार्मिक स्थिति को देश की स्वतंत्रता के दिन से बदलने से रोकता है।

हालांकि, 1991 के कानून ने राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद विवाद को इसके दायरे से बाहर रखा था।

हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने पत्रकारों को बताया कि सुनवाई योग्यता को चुनौती देने वाली याचिका खारिज होने के बाद, हाई कोर्ट मंदिर-मस्जिद मुद्दे पर सभी संबंधित मामलों की सुनवाई जारी रखेगा।

जैन ने यह भी कहा कि हिंदू पक्ष अब सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगा, जिससे पहले के इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक हटाने का अनुरोध किया जाएगा, जिसने मस्जिद के सर्वेक्षण की अनुमति दी थी।

हिंदू पक्ष का दावा है कि मस्जिद में ऐसे चिन्ह हैं जो सुझाव देते हैं कि यह कभी मंदिर थी।

31 मई को, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद सुनवाई योग्यता याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रखा था।

हालांकि, शाही ईदगाह के वकील महमूद प्राचा के अनुरोध पर अदालत ने सुनवाई फिर से शुरू की। फैसला अंततः 6 जून को सुरक्षित रखा गया था।

कई तरीकों से, मथुरा विवाद वाराणसी में कानूनी संघर्ष को दर्शाता है, जहां ज्ञानवापी मस्जिद और काशी विश्वनाथ मंदिर एक-दूसरे के बगल में स्थित हैं।

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