जम्मू और कश्मीर

Kishtwar Food Safety: नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई

Kishtwar Food Safety बैठक में Hygiene, Food Registration और Quality Check को लेकर प्रशासन ने दिए सख्त निर्देश।

Kishtwar: जिले में लोगों तक सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण भोजन पहुंचाने के उद्देश्य से District Level Advisory Committee (DLAC) की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में Food Safety and Healthy Diets से जुड़े मुद्दों की विस्तार से समीक्षा की गई और जिले में Food Safety and Standards Act, 2006 के प्रभावी क्रियान्वयन पर विशेष जोर दिया गया।

बैठक में विभिन्न विभागों के अधिकारियों, Food Safety Experts, उपभोक्ता संगठनों और Food Business Associations के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

Food Safety Department के कामकाज और व्यवस्थाओं की हुई समीक्षा

बैठक के दौरान Food Safety Department की कार्यप्रणाली, उपलब्धियों और जिले में चलाए जा रहे निरीक्षण अभियानों की समीक्षा की गई।

अधिकारियों ने बताया कि जिले में सुरक्षित और स्वस्थ खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने के लिए नियमित रूप से निगरानी की जा रही है। बैठक में Food Safety Standards, Hygiene Practices और Food Business Operators (FBOs) द्वारा नियमों के पालन पर भी विस्तार से चर्चा हुई।

मटन और चिकन दुकानों में Glass Frame लगाना होगा अनिवार्य

प्रशासन ने जिले के सभी Mutton और Chicken Shops में 100 प्रतिशत Glass Frame लगाने के निर्देश दिए ताकि खाद्य सामग्री साफ-सुथरे वातावरण में रखी जा सके और ग्राहकों को सुरक्षित भोजन मिल सके।

इसके अलावा Food Safety Department को नियमित Special Drives चलाकर निम्न खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता जांचने के निर्देश दिए गए—

  • दूध और Milk Products
  • Chicken
  • Mutton
  • Poultry Products
  • अन्य खाद्य सामग्री

साथ ही जिले के सभी Food Business Establishments का Registration सुनिश्चित करने को कहा गया।

FBOs, ICDS और MDM Workers को दी जाएगी विशेष जागरूकता

बैठक में Food Business Operators (FBOs), ICDS Workers और MDM Workers के लिए Awareness Programmes आयोजित करने पर भी जोर दिया गया।

इन कार्यक्रमों के माध्यम से Fortified Food, Food Safety Rules और अनिवार्य Registration की जानकारी दी जाएगी। संबंधित विभागों को 5 दिनों के भीतर ICDS और MDM Workers की सूची उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए।

Food Safety Act के उल्लंघन पर होगी कानूनी कार्रवाई

बैठक में अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए कि Food Safety and Standards Act, 2006 का सख्ती से पालन कराया जाए।

यदि कोई Food Business Operator नियमों का उल्लंघन करता है, विशेषकर—

  • Milk एवं Milk Products
  • Honey
  • Ghee

से जुड़े मामलों में, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

Paddar में लगेगा License Registration Mela

जिले के Sub-Division Paddar में खाद्य कारोबारियों की सुविधा के लिए License Registration Mela आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। इसका उद्देश्य अधिक से अधिक Food Business Operators को पंजीकरण प्रक्रिया से जोड़ना है।

दूध के 4 Sample फेल, विभाग को भारी जुर्माना लगाने के निर्देश

बैठक के दौरान Food Safety Department ने जानकारी दी कि District Kishtwar में जांच के लिए लिए गए 4 Milk Samples गुणवत्ता मानकों पर खरे नहीं उतरे।

इस पर प्रशासन ने विभाग को निर्देश दिए कि Milk और Milk Products से जुड़े मामलों में नियमों का उल्लंघन करने वालों पर भारी जुर्माना लगाया जाए ताकि भविष्य में ऐसी लापरवाही दोबारा न हो।

सुरक्षित और स्वस्थ भोजन उपलब्ध कराना प्रशासन की प्राथमिकता

बैठक के अंत में अधिकारियों ने कहा कि जिले में Safe Food उपलब्ध कराना सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसके लिए नियमित निरीक्षण, जागरूकता अभियान और कानून का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाएगा ताकि लोगों को गुणवत्तापूर्ण और सुरक्षित खाद्य सामग्री मिल सके।

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