जम्मू और कश्मीर

RTO Jammu Notice: बाहर के नंबर वाहनों पर सख्ती, 15 दिन का अल्टीमेटम

जम्मू में दूसरे States या Union Territories के registration number वाले वाहनों को लेकर Regional Transport Officer (RTO), Jammu ने एक सख्त public notice जारी किया है। इस notice में साफ कहा गया है कि जो वाहन Jammu Division में तय समय से ज्यादा चल रहे हैं, उन्हें immediately re-registration के लिए apply करना होगा।

RTO के अनुसार, किसी भी दूसरे State या UT के vehicle को जम्मू में 12 months से ज्यादा रखने पर बिना re-registration के चलाना Motor Vehicles Act, 1988 की Section 47 का सीधा उल्लंघन है। इससे vehicle regulation, traceability और public safety पर गंभीर खतरा पैदा होता है।

⏳ 15 दिन का समय, नहीं तो होगी कड़ी कार्रवाई

Notice में वाहन मालिकों को notice जारी होने की तारीख से 15 days का समय दिया गया है। इस दौरान उन्हें competent authority से नया registration mark लेना अनिवार्य होगा।

अगर तय समय सीमा में re-registration नहीं कराया गया, तो ऐसे वाहनों के खिलाफ:

  • Seizure (जप्ती)

  • Detention (रोक)

  • Heavy penalties

  • और legal action

जैसी सख्त कार्रवाई Motor Vehicles Act और संबंधित rules के तहत की जाएगी।

🚗 RTO की अपील

RTO Jammu ने vehicle owners से अपील की है कि वे किसी भी तरह की परेशानी और कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए समय रहते re-registration process पूरा करें और नियमों का पालन करें।

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