J&K News: बर्खास्त स्टोरकीपर हामिदुल्लाह मीर की बहाली! सरकार ने क्यों कहा—‘निर्दोष मत समझना’?

J&K News: जम्मू और कश्मीर सरकार ने खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलों के विभाग में स्टोरकीपर के पद से बर्खास्त किए गए हामिदुल्लाह मीर की बहाली का आदेश जारी कर दिया है। यह फैसला केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (CAT) श्रीनगर की 15 अप्रैल 2024 की आदेश प्रति तथा माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा 22 अक्टूबर 2024 को SLP (C) No. 22896/2024 में दिए गए निर्देशों के अनुपालन में लिया गया है। सरकारी आदेश संख्या 29-JK(FCS&CA) of 2025, दिनांक 04 दिसंबर 2025 के अनुसार, मीर की सेवा में बहाली तत्काल प्रभाव से की गई है, लेकिन यह केवल उनके विरुद्ध चल रही जांच को पूरा करने के उद्देश्य से है।
सरकार ने स्पष्ट किया है कि हामिदुल्लाह मीर की यह बहाली किसी भी प्रकार से उन्हें निर्दोष साबित नहीं करती है और न ही इससे यह माना जाएगा कि उनके विरुद्ध जारी जांच समाप्त हो गई है। आदेश में कहा गया है कि यह बहाली केवल “सीमित प्रयोजन” के लिए है, ताकि विभाग उनके खिलाफ चल रही जांच प्रक्रिया को आगे बढ़ा सके। सरकार ने अपने आदेश में यह भी जोड़ा है कि मीर इस बहाली को किसी भी न्यायालय या प्राधिकरण में अपनी निर्दोषता के प्रमाण के रूप में प्रस्तुत करने का दावा नहीं कर सकते। यह आदेश विभाग के अधिकारों को सुरक्षित रखते हुए जारी किया गया है, जिससे विभाग स्वतंत्र रूप से आरोपों की जांच जारी रख सके।
नियंत्रक अधिकारी के पास जॉइनिंग रिपोर्ट अनिवार्य
सरकारी आदेश के अनुसार, पुनर्बहाली के बाद हामिदुल्लाह मीर को अपनी जॉइनिंग रिपोर्ट अपने नियंत्रक अधिकारी, यानी डायरेक्टर, फूड, सिविल सप्लाईज एंड कंज्यूमर अफेयर्स, कश्मीर के पास जमा करानी होगी। यह कदम विभागीय प्रक्रिया के अनुरूप है, ताकि पुनर्बहाली के बाद उनकी उपस्थिति और आगे की जांच सुनिश्चित की जा सके। विभाग की ओर से स्पष्ट किया गया है कि बहाली के बाद भी उन पर विभागीय कार्रवाई जारी रहेगी और जांच पूरी होने तक उन्हें सेवा से संबंधित किसी भी प्रकार का लाभ या अधिकार स्वचालित रूप से प्रदान नहीं होगा।
कानूनी निर्देशों के पालन में सरकार का निर्णय
यह निर्णय पूरी तरह CAT और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन करते हुए लिया गया है। कानून विभाग द्वारा भेजे गए U.O. नंबरों—Law-LIT7/975/2024-10 दिनांक 14.10.2024 और 29.01.2025—को भी ध्यान में रखते हुए विभाग ने यह कदम उठाया। आदेश में यह भी उल्लेख है कि वर्ष 2020 में जारी सरकारी आदेश संख्या 131-JK(FCS&CA) of 2020 के तहत 15 दिसंबर 2020 को मीर को सेवा से बर्खास्त किया गया था। अब कानूनी प्रक्रिया के अनुसार उनकी सेवा में बहाली तो की गई है, लेकिन यह केवल विभागीय जांच को निष्पक्ष और पूर्ण करने हेतु एक औपचारिक कदम है। सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि जांच प्रक्रिया पारदर्शी, न्यायसंगत और कानूनी प्रावधानों के अनुरूप पूरी की जाए।





