जम्मू और कश्मीर

ABDUL LATIF KHANDAY की याचिका CAT में, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट को लेकर बड़ा खुलासा

जम्मू स्थित केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (CAT) में O.A./1911/2025 में ABDUL LATIF KHANDAY बनाम स्कूल शिक्षा विभाग मामले की सुनवाई के दौरान CAT ने महत्वपूर्ण आदेश पारित किया है। इस मामले में आवेदकों ने न्यायाधिकरण से यह अनुमति मांगी थी कि वे Miscellaneous Application No. 1825 of 2025 के माध्यम से मूल आवेदन (O.A. No. 1911 of 2025) के साथ जुड़कर उसकी सुनवाई कर सकें। CAT ने आवेदन की वजहों पर विचार करते हुए इसे स्वीकार कर लिया और मूल आवेदन की सुनवाई की।

आवेदकों की शिकायत और उनका तर्क

आवेदकों की ओर से प्रस्तुत शिकायत यह थी कि 21 नवंबर 2025 को जारी आदेश संख्या 433 DSEJ के माध्यम से उनकी 9 जुलाई 2025 की आपसी स्थानांतरण आदेश को रद्द कर दिया गया। आवेदकों के वकील ने बताया कि इस आपसी स्थानांतरण आदेश को पहले ही लागू किया जा चुका है और आवेदक अपने नए स्थान पर कार्यरत हैं। इसके अलावा, संबंधित O.A. No. 1046/2025 और जुड़े मामलों में भी यह मामला लंबित था और उस आदेश को स्थगित किया गया था। इसलिए, आवेदकों का तर्क था कि उनका स्थानांतरण बिना किसी प्रतिनिधित्व के रद्द करना अनुचित है।

प्रतिक्रिया और अधिकारियों की दलील

CAT में प्रस्तुत होने पर अधिकारियों की ओर से वरिष्ठ सहायक अटॉर्नी जनरल (A.A.G.) श्री सुदेश मागोत्रा ने कहा कि 9 जुलाई 2025 के आपसी स्थानांतरण आदेश के पालन में कई अधिकारियों ने अपने स्थानांतरण को वापस लेने के लिए प्रतिनिधित्व प्रस्तुत किए थे। कुछ अधिकारियों ने सेवानिवृत्त भी हो चुके हैं। इसके बाद निदेशक, स्कूल शिक्षा, जम्मू ने संबंधित मुख्य शिक्षा अधिकारियों से परामर्श कर पूरी स्थिति की समीक्षा करने के बाद 21 नवंबर 2025 का आदेश जारी किया। हालांकि, आवेदकों के वकील ने कहा कि उन्होंने कभी भी अपने स्थानांतरण को वापस लेने के लिए कोई अनुरोध नहीं किया।

CAT का अंतरिम आदेश और अगली सुनवाई

सभी तथ्यों और दलीलों को ध्यान में रखते हुए CAT ने आवेदकों के पक्ष में सहानुभूतिपूर्ण अंतरिम आदेश दिया। न्यायाधिकरण ने आदेश संख्या 433 DSEJ, 21.11.2025 को आवेदकों के संबंध में अस्थायी रूप से स्थगित किया। इसका अर्थ है कि अगले सुनवाई तक या अन्य पक्ष की आपत्तियों के अधीन, आवेदकों का स्थानांतरण आदेश प्रभावित नहीं होगा और वे अपने कार्यस्थल पर कार्यरत रहेंगे। अगली सुनवाई 9 दिसंबर 2025 को होगी। CAT ने आदेश दिया कि प्रतिवादियों को अगली तारीख तक संक्षिप्त उत्तर प्रस्तुत करना होगा और आवेदकों के वकील को उसकी अग्रिम प्रति प्रदान करनी होगी।

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